पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सड़क यातायात सुरक्षा कानून के अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 67 के अनुसार, बड़े और मध्यम आकार के शहरों के केंद्रीय शहरी क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे और सड़कों पर ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध है। अन्य सड़कें जहां ट्रैक्टर प्रतिबंधित हैं, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सीधे केंद्र सरकार के अधीन प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं की लोगों की सरकारों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। उन सड़कों पर जहां ट्रैक्टरों को चलाने की अनुमति है, ट्रैक्टरों का उपयोग माल परिवहन के लिए किया जा सकता है, लेकिन उनका उपयोग लोगों को ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पैदल चलने वालों, गैर-मोटर वाहनों, ट्रैक्टरों, पहिएदार विशेष प्रयोजन यांत्रिक वाहनों, आर्टिकुलेटेड बसों, पूर्ण-ट्रेलर ट्रकों और 70 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की डिज़ाइन की गई अधिकतम गति वाले अन्य मोटर वाहनों को एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। [5] पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सड़क यातायात सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन के लिए विनियमों के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16, पैराग्राफ 1, आइटम 5, अनुच्छेद 46, और अनुच्छेद 56, पैराग्राफ 1, आइटम 1 के अनुसार, मोटर वाहन लाइसेंस प्लेटें वाहन के सामने और पीछे निर्दिष्ट स्थानों पर लटकाई जाएंगी और स्पष्ट और अक्षुण्ण रहेंगी। ट्रैक्टर और उसके ट्रेलर की बॉडी या पिछले हिस्से पर बढ़े हुए लाइसेंस प्लेट का छिड़काव किया जाएगा और अक्षर सीधे और स्पष्ट होंगे। पंजीकरण की तारीख से वर्ष में एक बार ट्रैक्टरों का निरीक्षण किया जाएगा। जब कोई मोटर वाहन निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में हो, तो अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, जिसमें ट्रैक्टर, बैटरी वाहन और पहिए वाले विशेष यांत्रिक वाहन 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होंगे:
(i) गैर-मोटर चालित वाहन लेन में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय, रेलवे क्रॉसिंग, तीव्र मोड़, संकरी सड़क या संकरे पुल से गुजरते समय;
(ii) मुड़ते समय, मुड़ते समय, या खड़ी ढलान से नीचे जाते समय;
(iii) जब कोहरे, बारिश, बर्फ, धूल या ओले का सामना करना पड़े और दृश्यता 50 मीटर से कम हो;
(iv) बर्फीली, बर्फीली या कीचड़ भरी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय;
(v) किसी खराब हो चुके मोटर वाहन को खींचते समय।
एक ट्रैक्टर को केवल एक ट्रेलर खींचने की अनुमति है। ट्रेलर की लाइटिंग, सिग्नल, ब्रेकिंग, कनेक्शन, सुरक्षा संरक्षण और अन्य उपकरण राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेंगे।
ट्रैक्टर विनियम
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